Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना (पात्रता, दस्तावेज, लाभ, लाभार्थी, आवेदन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन, अप्लाई, सूची, स्टेटस, ऑनलाइन पोर्टल, आधाकारिक वेबसाइट, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, आखरी तारीख) Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana 2023 (Benefits, beneficiaries, application form, registration, eligibility criteria, list, status, official website, portal, documents, helpline number, last date, how to apply)
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना की जानकारी
वैसे तो पुरे भारत में गृह निर्माण मजदुर एवं श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जाती रहती है, इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश वघेल ने मजदूरों के हित को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना की शुरुआत की है |
जिसमे मध्यम एवं निम्न वर्ग के सभी गृह निर्माण मजदूरों एवं श्रमिको को जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है को पेंशन दी जाएगी, जिसके लिए क्या योग्यता है, कितनी पेंशन मिलेगी, क्या दस्तावेज लगेगा, फॉर्म कहा से भरना होगा ये सभी जानकारी हम आपको इस ब्लॉग पोस्ट में देने वाले है तो इस पोस्ट को ध्यानपूर्वक पूरा पढ़ें और यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो इसका फॉर्म भरकर पेंशन का लाभ ले सकते है, और अपना बुढ़ापा बड़ी ही आसानी से और सुगमता से गुजार सकते हैं।
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मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना ओवरव्यू
योजना का नाम | मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना 2023 |
शुरू किसने की | मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने |
लाभ प्राप्तकर्ता | छत्तीसगढ़ के वृद्ध गृह निर्माता श्रमिक |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
पेंशन की राशि | 1500/- प्रतिमाह |
साल | 2023 से |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन या ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://cglabour.nic.in/ |
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना का उद्देश्य
इस योजना को शुरू करने का एकमात्र उद्देश्य यह हैं की जो भी निर्माणश्रमिक वृद्ध हो चुके हैं, जो की बुढ़ापे में अब कुछ काम करने में असमर्थ हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करने में भी जिन्हे परेशानी होती हैं, जिनकी उम्र 60 साल से अधिक हो चुकी हैं और जो पिछले 10 साल या उससे भी अधिक समय से गृह निर्माण का म कर रहे हैं उन्हें सरकार की तरफ से हर महीने जीवन भर एक सहायता राशि या पेंशन के रूप में जो की 1500 रुपए प्रतिमाह होगी मुहैया करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य हैं।
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CM श्रमिक पेंशन सहायता योजना के लाभ
- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई हैं ।
- इस योजना के द्वारा निर्माण कार्य करने वाले श्रमिकों को पेंशन दी जाएगी ।
- इस योजना से 60 साल या उससे अधिक के निर्माण श्रमिक लाभ ले सकेंगे ।
- जो श्रमिक निर्माण कार्य में पिछले 10 साल या उससे अधिक से यह कार्य कर रहे हैं वही इस योजना का फॉर्म भर सकते हैं ।
- इस पेंशन से वृद्ध अवस्था में श्रमिक आत्मनिर्भर अपना जीवन जी सकेंगे ।
- किसी के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहेगी ।
- श्रमिकों और उनके परिवार का बुढ़ापा आसानी से गुजर सकेगा ।
- इस योजना में श्रमिकों को 1500 रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि पेंशन के तौर पर दी जाएगी ।
- यह राशि डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी जिससे उसका समय पर बिना किसी रोकटोक के लाभ लिया जा सके ।
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मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की योग्यता/पात्रता
- आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए ।
- आवेदक निर्माण कार्य से 10 साल या उससे अधिक से जुड़ा होना चाहिए ।
- साथ ही उसका सनिर्माण कर्मकार मंडल में 10 साल या उससे अधिक से जीवित पंजीयन होना चाहिए ।
- आवेदक की उम्र 60 साल या उससे अधिक होना चाहिए ।
- आवेदक के पास बैंक खाता होना चाहिए जो कि आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए ।
- यदि आवेदक राज्य/केंद्र सरकार की इसी तरह की किसी अन्य योजना का लाभ ले रहा है, तो इस योजना के लिए वह पात्र नहीं होगा ।
- मुख्यमंत्री सियान सहायता योजना का लाभ लेने वाले आवेदक इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
- पेंशन चालू रखने के लिए प्रतिवर्ष 1 मार्च से 31 मार्च के बीच आवेदक को जीवित होने का प्रमाणपत्र जमा कराना होगा।
- आवेदन करते समय आवेदक स्थाई रूप से छत्तीसगढ़ में निवासरत होना चाहिए।
- पति की मृत्यु होने पर पत्नी को और पत्नी की मृत्यु होने पर पति को पेंशन राशि की 50% (Rs 750/- प्रतिमाह) पारिवारिक पेंशन के रूप में देय होगी ।
CM निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के लिए आवश्यक कागजात
- आधार कार्ड
- आय प्रमाणपत्र
- मूलनिवासी प्रमाणपत्र
- श्रमिक कार्ड
- संनिर्माण कर्मकार मंडल का रजिस्ट्रेशन कार्ड
- आयु के सत्यापन का प्रमाणपत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज पति पत्नी का लाइव फोटो (यदि पति पत्नी में से किसी की मृत्यु हो चुकी है तो उनमे से जीवित व्यक्ति का लाइव फोटो)
- जाती प्रमाणपत्र
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CM निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन करें
- सबसे पहले आपको योजना कि आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा जहाँ होम पेज दिखाई देगा ।
- होम पेज पर आपको मेनू बार में संसाधन के ऑप्शन में जाना हैं जहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे ।
- उनमे से आपको योजनाओं के ऑप्शन में क्लिक करना होगा, तो आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- वहां पर आपको मंडल का नाम चुनें ऑप्शन में भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को चुनना होगा ।
- उसके बाद आपको बहुत सारी योजनाएं खुल जाएगी उनमे से मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के ऑप्शन के सामने के ऑप्शन को क्लिक करना हैं।
- अब आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा। उसमे मांगी गई सारी जानकारी जैसे नाम मोबाइल नंबर आधार नंबर श्रमिक कार्ड नंबर और आवश्यक जानकारी भरकर एवं सारी जानकारी भरने के बाद आपको एक बार पुनः चेक कर लेना हैं और सारी जानकारी सही होने पर आवश्यक दस्तावेज को अपलोड करना होगा ।
- अब आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं।
इस प्रकार आप मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का फॉर्म भरकर लाभ ले सकते हैं ।
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CM निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना हेल्पलाइन नंबर
इस आर्टिकल में दी गई जानकारी के अलावा आप और कुछ जानना चाहते है और यदि आपको आवेदन की प्रिक्रिया में कोई समस्या आती है तो आप हेल्पलाइन नंबर 0771-3505050 पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान मांग सकते है।
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मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना से जुड़े प्रश्न FAQ’s
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन किस राज्य की योजना है ?
छत्तीसगढ़ राज्य की ।
CM निर्माण श्रमिक पेंशन योजना कब शुरु हुई ?
28 सितंबर 2023 को
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है ?
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा शुरूआत की गई ।
CM निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की शुरुआत किन लोगो के लिए की गई है ?
राज्य के गृह निर्माण कर्ता श्रमिकों के लिए