राजस्थान सरकार द्वारा अपने राज्य के श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसे श्रमिकों के लिए जिनके पास खुद का रहने का घर नहीं है, को एक नई योजना लेकर आई है, जिसका नाम है Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana 2024. इस योजना में सरकार गरीब श्रमिकों को 1 लाख 50 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद दे रही है जिससे जिनके पास जगह तो है लेकिन रहने के लिए घर नहीं है वे अपना खुद का घर बनाकर उसमे रह सकें और अपना जीवन यापन कर सकें यह योजना पूरे राजस्थान राज्य में लागु हो रही है ।
यदि आप भी राजस्थान राज्य के निवासी है और श्रमिक है और इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो आपको इस आर्टिकल को पूरा पढ़ना होगा, जिसमे हमने आपको सारी जानकारी जैसे की योजना क्या है, इसमें कौन पात्र होगा, कितना लाभ मिलेगा इसी प्रकार के सभी आवश्यक तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है । तो यदि यह जानकारी आपको पसंद आये तो इसे अपने दोस्तों और परिचितों के साथ शेयर करना न भूलें, तो चलिए शुरू करते है आज का आर्टिकल ।
Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana 2024
निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना राजस्थान सरकार द्वारा 2006 में शुरू की गई एक योजना है, जिसमें राजस्थान के गरीब एवं मजदूर वर्ग के लोगों के लिए सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी । इस योजना में जिन मजदूर और श्रमिकों के पास अपना स्वयं का रहने का मकान नहीं है और वे झोपड़ी या कच्चे मकान में रहते हैं,
लेकिन उनके पास अपना भूखंड या खाली जमीन है, तो वह इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा डेढ़ लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं । और अपना स्वयं का मकान बनाकर उसमें रह सकते हैं, जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भी सुधार आएगा और वह एक अच्छा जीवन यापन कर सकेंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिकों को ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा ।
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निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना 2024 एक नजर में
योजना का नाम | Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana 2024 |
शुरू की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
लाभार्थी | श्रमिक एवं गरीब परिवार |
योजना लागू करने का वर्ष | 1 जनवरी 2016 |
उद्देश्य | श्रमिक एवं गरीब परिवारों को मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आर्थिक सहायता राशि | 1 लाख 50 हजार रुपए |
राज्य | राजस्थान |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://labour.rajasthan.gov.in/ |
Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य राजस्थान के संनिर्माण कर्मकार मंडल में रजिस्टर्ड श्रमिकों को आवास बनाने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता प्रदान करना, जिससे कि वह अपना स्वयं का पक्का मकान बना सके और अपना एक अच्छा जीवन यापन कर सकें इससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भी सुधार होगा ।
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निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना के माध्यम से राजस्थान के श्रमिकों को आवास निर्माण के लिए डेढ़ लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी।
- योजना में लाभ लेने के लिए आवेदक को ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा ।
- योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को रहने के लिए पक्का मकान उपलब्ध कराना है से उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा ।
Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana Preference (योजना के लिए वरीयता)
इस योजना में निम्नलिखित परिवारों को प्राथमिकता/वरीयता दी जाएगी जिनमें शामिल है यह प्राथमिकता/वरीयता पद्धति संबंधित योजना के लिए अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में अपनाई जाएगी
- बीपीएल श्रेणी के कार्ड धारकों को वरीयता दी जाएगी
- ऐसे परिवार जिनके परिवारों में केवल दो बेटियां हैं
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को
- पालनहार योजना में लाभ लेने वाले हितग्राहियों को
- ऐसे श्रमिक 1 वर्ष से अधिक अर्थात दो, तीन या चार वर्ष से संनिर्माण कर्मकार मंडल में पंजीकृत हैं को
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निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए पात्रता
- आवेदन करता राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए ।
- आवेदक के पास में अपना स्वयं का भूखंड जमीन होना चाहिए जो स्वयं के नाम या फिर पत्नी के नाम हो ।
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे वर्ग का होना चाहिए / बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए ।
- आवेदक की वार्षिक आय ढाई लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए ।
- आवेदक ने पहले से किसी आवास योजना का लाभ न लिया हो ।
- आवेदक की अधिकतम दो लड़कियां हो सकती हैं ।
- योजना का लाभ केवल पति या पत्नी में से एक को ही दिया जाएगा ।
- आवेदक श्रमिक का संनिर्माण कर्मकार मंडल में कम से कम एक वर्ष का पंजीकरण होना चाहिए ।
निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति
- जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति
- आय प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति
- निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति
- श्रमिक पंजीयन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति
- बीपीएल राशन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति
- मोबाइल नंबर
- बैंक पासबुक के प्रथम पेज की या कैंसिल चेक की कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- भामाशाह कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति
- भूखंड या जमीन का मालिकाना हक पति या पत्नी के नाम जमीनी दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति
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निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- पहले, आपको राजस्थान सरकार के श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वहां पर आपको BOCW बोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- यहाँ पर आपको “Schemes” विकल्प को चुनना होगा।
- यहाँ आपको “Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana” ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद, आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना होगा।
- आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी भरने के बाद, आपको मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- अंत में, आपको “सबमिट” ऑप्शन पर क्लिक करके अपना आवेदन सबमिट करना होगा।
- इस तरह, आप श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
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Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana के तहत ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
- ऑफलाइन आवेदन करने के लिए, पहले आपको स्थानीय श्रम कार्यालय या मंडल सचिव के कार्यालय में जाना होगा।
- वहाँ जाकर, आपको निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का आवेदन पत्र सम्बंधित व्यक्ति से जाकर लेना होगा ।
- आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद, आपको उसमें पूछी गई जानकारी भरनी होगी।
- फिर, सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
- अब, आपको यह आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करना होगा।
- आपके आवेदन पत्र की जाँच के बाद, सरकार द्वारा सत्यापित होने पर आपको सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जिससे आप अपना घर बना सकेंगे।
योजना हेतु संपर्क सूत्र (Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana 2024 Helpline Numbers)
Contact details for Rajasthan Construction Workers Sulabh Housing Scheme:- किसी आवास योजना से सम्बंधित किसी भी जानकारी, शिकायत के लिए LDMS HELP DESK No.- 0141-2450793, 0141-2222961/ 0141-2222861/ 0141-2220334 पर संपर्क कर सकते हैं।
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Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana 2024 FAQs
राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना क्या है?
इस योजना के माध्यम से निर्माण श्रमिक सरकार द्वारा डेढ़ लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं और अपना स्वयं का पक्का घर बना सकते हैं ।
राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ योजना के लिए कौन से श्रमिक आवेदन कर सकते हैं?
राजस्थान के संनिर्माण कर्मकार मंडल में कम से कम एक वर्ष से पंजीकृत श्रमिक इस योजना का आवेदन कर सकते हैं ।
निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना को किस राज्य में संचालित किया जा रहा है?
इस योजना को राजस्थान राज्य में संचालित किया जा रहा है ।
Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana के तहत घर बनाने के लिए कितने रुपए मिलेंगे?
इस योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक आवास के निर्माण के लिए डेढ़ लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी ।
निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के तहत आवेदन कैसे करें?
इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन किया जा सकते हैं जिसकी संपूर्ण जानकारी ऊपर इस पोस्ट में दी गई है ।
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