मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना (योजना क्या है ?, पात्रता, लाभ, दस्तावेज, फॉर्म की पीडीऍफ़, ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन प्रिक्रिया), मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना एम.पी., mukhyamantri kanya vivah nikah yojana online, mukhyamantri kanya vivah nikah yojana form pdf
कन्या विवाह योजना की जानकारी: केंद्र और राज्य की सरकारें कन्या के लिए कई सारी योजनाएं चलाती आ रही हैं, जिनमे से कन्या के विवाह को लेकर कई राज्यों में कई सारी योजनाएं चालू हैं, इन्ही में से एक है मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जिसमे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कन्याओं का विवाह कराने के लिए सरकार आर्थिक सहायता करती है जिसमे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के ऐसे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना ओवरव्यू (हाइलाइट्स)
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना |
विभाग | सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग |
योजना प्रारम्भ दिनांक | 01/04/2023 |
राज्य | मध्य प्रदेश |
उद्देश्य | इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में निवासरत जरूरतमंद कन्याओं विधवाओं तलाकशुदा बहनों को उनके विवाह के समय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश में निवासरत जरूरतमंद कन्या /विधवा /तलाकशुदा |
लाभ की राशि | 55000/- |
ऑफिसियल वेबसाइट | Visit Now |
कन्या विवाह योजना क्या है ?
मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना मे आर्थिक रूप से कमजोर/निर्धन/निराश्रित परिवार की कन्या/तलाकशुदा या विधवा कन्याओं के विवाह कराने के लिए सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है जिसमे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, एवं सामान्य वर्ग के ऐसे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना में सरकार 55000 (पचपन हज़ार रुपये) की आर्थिक मदद की जाएगी जो की अलग अलग भागों में दी जाती है ।
कन्या विवाह /निकाह योजना का उद्देश्य (Yojana Objective)
इस योजना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश में निवास करने वाली कन्याओं/विधवाओं एवं तलाकशुदा लड़कियों को विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
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कन्या विवाह योजना में लाभ की धनराशि (Yojana Benefit amount)
इस योजना में सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दिन वधू/दुल्हन को 49000/- रूपये की राशि का अकाउंट पेयी चेक एवं सामूहिक विवाह आयोजनकर्ता को प्रत्येक कन्या के हिसाब से 6000/- रूपये की राशि प्रदान की जाती है।इस प्रकार से कुल मिलकर 55000/- रुपये एक जोड़े को सहायता राशि प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री कन्या निकाह योजना की पात्रता (Yojana Eligibility)
- कन्या/कन्या के माता पिता को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- कन्या की उम्र 18 वर्ष एवं जिससे उसकी शादी हो रही है उस लड़के की उम्र 21 साल की होना चाहिए।
- आय का कोई भी बंधन नहीं है, लेकिन विवाह सामूहिक सम्मलेन के माध्यम से होने पर ही लाभ दिया जाएगा, एकल विवाह की स्थिति में इस योजना में लाभ नहीं दिया जाएगा।
- इस योजना में जाति समाज की कोई भी बाध्यता नहीं है इसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति अन्य पिछड़ा वर्ग या सामान्य कोई भी लाभ ले सकता है केवल आर्थिक रूप से कमजोर हो यही शर्त है
कन्या विवाह/निकाह योजना के दस्तावेज (Yojana Documents)
- कन्या/कन्या के माता पिता का मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र ।
- तलाकशुदा महिला के पास न्यायलय द्वारा दिया गया तलाक प्रमाणपत्र होना चाहिए।
- विधवा महिला के सन्दर्भ में महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- लड़के/लड़की के आयु सम्बंधित प्रमाणपत्र जैसे मार्कशीट या वोटर कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र में से कोई एक
- वर वधु का समग्र आई.डी.
- वर वधु के आधार कार्ड
- वर वधु के 2-2 पासपोर्ट साइज फोटो
- वर वधु के मोबाइल नंबर
- वर वधु के अभिभावकों के मोबाइल नम्वर
- हितग्राही मध्यप्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मंडल में पंजीकृत श्रमिक है तो उसका श्रमिक कार्ड की फोटो कॉपी
कन्या विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट (Yojana Official website)
http://mpvivahportal.nic.in
मुख्यमंत्री विवाह/निकाह योजना फॉर्म pdf
नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद/ या जनपद पंचायत से निशुल्क आवेदन फॉर्म ले सकते है |
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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ऑफलाइन आवेदन (Yojana Offline Application)
- नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद/ या जनपद पंचायत से निशुल्क आवेदन फॉर्म लेकर वर वधु को सामूहिक रूप से निर्धारित प्रारूप में सामूहिक विवाह की तिथि के 15 दिन पूर्व भरकर जमा करना होगा।
- आवेदन उस निकाय में जमा करना होगा जिसमें वर/वधु सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे।
- वर वधु को अपने स्वयं द्वारा कुछ घोषणा पत्र भी संलग्न करना होगा जो की नीचे दिए अनुसार होंगे।
- कन्या के सम्बन्ध में : कन्या का अभी तक कोई विवाह नहीं हुआ है इसके लिए स्व प्रमाणित घोषणा पत्र।
- विधवा के सम्बन्ध में : की उसका विवाह हो चूका है लेकिन वर्तमान में उसका पति अब नहीं है अर्थात उसकी मृत्यु हो चुकी है इसके लिए स्व प्रमाणित घोषणा पत्र।
- तलाक शुदा महिला के सम्बन्ध में : यह की पहले उसका विवाह हो चूका है लेकिन अभी क़ानूनी तौर पर उनके बीचतलाक हो चूका है, इसके लिए स्व प्रमाणित घोषणा पत्र।
- आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज साथ में लगाना होगा।
- यह फॉर्म जमा करने के बाद सामूहिक विवाह सम्मलेन कार्यक्रम के 7 दिन पूर्व विवाह पोर्टल पर सारे आवेदनों को अपलोड करने की जिम्मेदारी सम्वन्धित वभाग की रहेगी|
मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना ताज़ा खबर (Latest Update)
Latest Update as on 04/04/2023: सामाजिक न्याय एवं निः शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित कन्या विवाह योजना में श्रम विभाग में आने वाली भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में रजिस्टर्ड श्रमिकों के लिए चलाई जा रही विवाह सहायता योजना को समाहित किया गया है।
कन्या निकाह योजना हेल्पलाइन नंबर (Yojana Helpline Number)
संपर्क करें
आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
Call Phone
0755-2556916
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
पत्रकार कॉलोनी,लिंक रोड नंबर -3,भोपाल-462016
Important Links
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Form PDF Download | Download Now |
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FAQ’s
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना किस राज्य की योजना हैं?
यह मध्यप्रदेश राज्य की योजना है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कितने पैसे मिलते हैं ?
इस योजना में कुल मिलकर 55000/- रुपये एक जोड़े को सहायता राशि प्रदान की जाती है। योजना में सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दिन वधू/दुल्हन को 49000/- रूपये की राशि का अकाउन्ट पेयी चेक एवं सामूहिक विवाह आयोजनकर्ता को प्रत्येक कन्या के हिसाब से 6000/- रू. की राशि प्रदान की जाती है।
सामूहिक विवाह 2023 में कब होगा ?
नगर निगम द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के अंतर्गत 18/23/2427/28/29 नवम्वर 2023, 6/13/15/17 दिसंबर 2023, 16/17/31 जनबरी 2024, 6/8/14/25 February 2024 और 1/6/10/11/12/13/31 March 2024 नौ को सामूहिक विवाह सम्मेलनों का आयोजन कराया जाएगा। इस सम्मेलन में लोग अपने बच्चों के विवाह कराने के लिए विवाह तिथि के 15 दिन पहले तक पंजीयन करा सकते हैं।