Ladli behna yojana new update: चुनाव से पहले मार्च 2023 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा चालू की गई लाडली बहन योजना अब शासन के एक आदेश के बाद में असमंजस की स्थिति में पहुंच गई है यह शासन का आदेश मध्य प्रदेश के सागर जिले से जारी किया गया था जिसमें यह बताया गया की जो भी महिलाएं योजना के लिए पत्र नहीं है वे अपने लाभ को परित्याग कर दें |
जिसके लिए उन्हें 15 दिनों की मोहलत दी गई है, और उसके बाद भी ऐसी कोई महिलाएं जो पात्र नहीं है यदि लाभ का परित्याग नहीं करती हैं तो उनके ऊपर शासन द्वारा कार्यवाही की जाएगी इस आदेश के कुछ समय पश्चात फिर से एक आदेश जारी किया गया जिसमें पिछले आदेश को निराधार बताते हुए उसे पर ध्यान न देने की बात की गई है तो चलिए आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं ।
Ladli behna yojana new update मध्यप्रदेश में लाडली बहन योजना बंद होगी
मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद नए मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री मोहन यादव के शपथ ग्रहण के बाद से ही लाडली बहन योजना के बंद होने की अटकलें चालू हो गई थी, इसके साथ ही सागर जिले से एक खबर सामने निकलकर आई है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें एक पत्र जारी किया गया है, और उसमें अपात्र महिलाओं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी इस प्रकार से पत्र जारी किया गया है ।
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इस खबर के आते ही मध्य प्रदेश में इस योजना को लेकर हड़कंप मच गई है और सरकार ने महिलाओं को यह पत्र जारी किया कि जिन महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है उनमें से यदि कोई महिला पात्रता मापदंड के अनुसार पात्र नहीं है, तो वह अपने लाभ का परित्याग कर दें इसके लिए उन्हें 15 दिनों की मोहलत दी गई है |
और इसके बाद भी यदि महिलाएं अपने लाभ का परित्याग नहीं करती हैं और अपात्र पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी इस पत्र के बाद में कुछ समय पश्चात एक और पत्र जारी किया गया जिसमें पिछले पत्र को निराधार घोषित करते हुए कहा गया की सोशल मीडिया पर जो पहले पत्र वायरल हो रहा है उसमें दिए गए सारे दिशा निर्देश खारिज किए जाते हैं और इसे मान्य नहीं किया जाएगा इस प्रकार से हम कह सकते हैं की अभी तक इस योजना के बंद होने की कोई भी पक्की खबर नहीं है ।
Ladli Behana Yojaja New Update
चुनाव परिणाम के तुरंत बाद लाडली बहनों की छटनी हुई शुरू
मध्य प्रदेश में सागर प्रशासन द्वारा जारी किए गए इस आदेश के बाद से यह स्पष्ट हो गया है, कि मध्य प्रदेश में लाडली बहनों की छटनी चालू हो गई है जिसके अनुसार ऐसी महिलाएं जो पात्रता मापदंड में पात्र नहीं होगी उन्हें लाडली बहन योजना की लाभ वाली लिस्ट में से हटा दिया जाएगा और उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा शासन के अनुसार ऐसी महिलाओं को 15 दिनों के अंदर अपने लाभ का परित्याग करने का आदेश जारी किया गया है
और यदि इसके पश्चात भी महिलाएं अपने लाभ का परित्याग नहीं करती हैं तो शासन द्वारा उन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी और इसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होगी । ऐसा इस पत्र में लिखा गया है इस प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं की छटनी इस लेटर के माध्यम से की जानी है ।
प्रशासन ने अपने आदेश को वापस लिया
4 दिसंबर को सागर प्रशासन द्वारा जारी किए गए एक पत्र के अनुसार महिलाओं की चटनी की जानी थी यह आदेश जारी करते से ही पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया और आनंद में 11 दिनों के पश्चात ही मध्य प्रदेश सरकार ने अपने इस आदेश को वापस ले लिया और कहा कि पिछला दिया गया आदेश निराधार है
और उसमें दी गई दिशा निर्देश मान्य नहीं किए जाएंगे इस प्रकार से हम कह सकते हैं की लाडली बहन योजना अभी तक तो चालू रहेगी लेकिन आगे इस योजना के निरंतर चालू रहने के ऊपर अभी भी संदेह बना हुआ है क्योंकि यह योजना कब तक चालू रहेगी इसके बारे में इस पत्र में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है ।
नए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का इस योजना पर बड़ा बयान
नए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद में लाडली बहन योजना के बारे में अटकलें लगाई जा रही थी की यह योजना आगे चालू रहेगी या नहीं तो इसके बारे में मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने अब तक कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया है उनके द्वारा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा चालू की गई लाडली बहन योजना के बारे में पूछे जाने पर की क्या यह योजना आगे भी जारी रहेगी तो उसके जवाब में उन्होंने कोई भी स्पष्ट जवाब ना देते हुए कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया ।
लाडली बहन योजना की पात्रता मापदंड
लाडली बहन योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को निम्न पत्रताएं होनी आवश्यक हैं
- महिला मध्य प्रदेश की निवासी होना चाहिए ।
- महिला के परिवार का कोई भी एक सदस्य सरकारी जॉब में नहीं होना चाहिए ।
- परिवार में कोई भी सदस्य आयकरदाता नहीं होना चाहिए ।
- सामूहिक परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होना चाहिए ।
- परिवार में ट्रैक्टर को छोड़कर कोई अन्य चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए ।
- महिला पूर्व विधायक सरपंच या सचिव की पत्नी नहीं होना चाहिए