मुख्यमंत्री सहारा योजना हिमाचल प्रदेश (योजना क्या है, पात्रता, दस्तावेज, रजिस्ट्रेशन, लाभ, ऑनलाइन आवेदन, अधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर), sahara yojana payment status, sahara yojana online apply, sahara yojana status check, sahara yojana helpline number, sahara yojana pension, hp sahara yojana online apply, sahara pension status check
मुख्यमंत्री सहारा योजना हिमाचल प्रदेश 2023 विवरण
हिमाचल प्रदेश में लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है की वे अपनी गंभीर वीमारियों का इलाज करा सकें इसलिए इस समस्या को ध्यान में रखकर हिमाचल प्रदेश सरकार ने पार्किंसंस रोग, घातक कैंसर, लकवा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफिलिया और थैलेसीमिया जैसी निर्दिष्ट बीमारियों से पीड़ित समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ‘मुख्यमंत्री सहारा योजना 2023‘ शुरू की है। यह योजना क्रोनिक रीनल फेल्योर या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित रोगियों को भी कवर करती है जो किसी व्यक्ति को स्थायी रूप से अक्षम कर देती है। योजना का उद्देश्य घातक बीमारियों से पीड़ित रोगियों को सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिससे लंबे समय तक इलाज में आने वाली कठिनाइयों को कम किया जा सके।
मुख्यमंत्री सहारा योजना हिमाचल प्रदेश 2023 का उद्देश्य(Objective)
गंभीर वीमारियों से पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है जिसमे सरकार कमजोर वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता के रूप में प्रतिमाह 3000 रुपये की मदद करती है जिससे बे अपनी गंभीर वीमारियों का समय पर और बिना किसी रूकावट के इलाज करा सकें।
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हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सहारा योजना 2023 के बारे में ओवरव्यू
योजना का नाम | मुख्यमंत्री सहारा योजना 2023 |
शुरू की गई | हिमाचल प्रदेश सरकार ने |
संबंधित विभाग | Himachal Pradesh Swasthya Bima Yojna Society (HPSBYS) |
लाभार्थी | गंभीर वीमारियों से पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रोगी |
उद्देश्य | गंभीर वीमारियों से पीड़ित को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए |
लाभ | प्रतिमाह 3000 रुपये |
राज्य | हिमाचल प्रदेश |
साल | 2023 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://sahara.hpsbys.in/Home/Default |
हिमाचल प्रदेश सहारा योजना के लाभ एवं विशेषताएं (Benefits)
1. पात्र लाभार्थियों को योजना के तहत 3000 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
2. लंबे समय तक इलाज के दौरान आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
HP Sahara Yojana Eligibility (पात्रता)
1. आवेदक हिमाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
3. आवेदक को निर्दिष्ट बीमारियों से पीड़ित होना चाहिए जैसे कि पार्किंसंस रोग, घातक कैंसर, पक्षाघात, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफिलिया और थैलेसीमिया, या क्रोनिक रीनल फेल्योर या कोई अन्य बीमारी जो किसी व्यक्ति को स्थायी रूप से अक्षम कर देती है।
4. आवेदक किसी अन्य सरकार प्रायोजित पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
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Himachal Pradesh Sahara Yojana Required Documents (योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज)
1. निवास प्रमाण – आवेदक को एक दस्तावेज प्रदान करना होगा जो हिमाचल प्रदेश में उनके निवास को सत्यापित करता हो, जैसे मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड या वैध पासपोर्ट।
2. आय प्रमाण पत्र – आवेदक को एक आय प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा जो साबित करता है कि वे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं।
3. चिकित्सा दस्तावेज – आवेदक को चिकित्सा दस्तावेज प्रदान करने होंगे जो साबित करें कि वे निर्दिष्ट बीमारियों जैसे पार्किंसंस रोग, घातक कैंसर, पक्षाघात, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफिलिया और थैलेसीमिया, या क्रोनिक रीनल फेल्योर या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हैं जो किसी व्यक्ति को स्थायी रूप से असमर्थ और बीमार कर देती है।
4. बैंक खाते का विवरण – आवेदक को बैंक खाते का विवरण देना होगा जिसका उपयोग वित्तीय सहायता राशि हस्तांतरित करने के लिए किया जाएगा।
5. पासपोर्ट आकार का फोटो – आवेदक को नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ देना होगा।
6. कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़ – मामले के आधार पर, अधिकारियों को अतिरिक्त दस्तावेज़ों की आवश्यकता हो सकती है।
7. परिवार का आय प्रमाण पत्र – आवेदक के परिवार का आय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है |
Sahara Yojana Pension के तहत कवर की जाने वाली बीमारियां
योजना के तहत कवर की जाने वाली बीमारियां है
- पार्किंसंस रोग
- घातक कैंसर
- पक्षाघात (Paralysis)
- मस्कुलर डिस्ट्रॉफी
- हीमोफिलिया और थैलेसीमिया
- क्रोनिक रीनल फेल्योर
- कोई अन्य बीमारी जो किसी व्यक्ति को स्थायी रूप से अक्षम बना देती है।
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सहारा योजना की आधिकारिक वेबसाइट (Official website)
https://sahara.hpsbys.in/Home/Default
मुख्यमंत्री सहारा योजना का आवेदन करें (Sahara Yojana Online Apply)
- पात्र आवेदक हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- वहां पर आपको नई रजिस्ट्रेशन का बटन होगा उसे दबाकर आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा।
- यह बटन दवाने पर आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगी जिसमे आपको अपना आधार नंबर भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा जिसमे सारी जानकारी जैसे एरिया टाइप, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, टाउन, हेल्थ ब्लॉक, विधानसभा कोंस्टीटूएंसी, पिन कोड और एड्रेस भरकर आधार कार्ड की फोटो अपलोड करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है
- अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा जिसमे आपको बेफिशरी डिटेल्स में सारी जानकारी जैसे नाम, फादर्स/हस्बैंड का नाम, जेंडर, डेट ऑफ़ बर्थ, उम्र मोबाइल नंबर, ईमेल आई डी, और बीमारी सेलेक्ट करके सारे जरुरी दस्तावेज अपलोड करके आगे बढ़ना है |
- और नया फॉर्म खुलेगा जिसमे बैंक डिटेल भरकर फाइनल फॉर्म सबमिट करना होगा
- इस प्रकार आपका आवेदन फॉर्म सबमिट हो जाएगा और यदि आप सारी पात्रता मापदंड पूरे करते है तो आपको इस योजना का लाभ प्राप्त होने लगेगा ।
मुख्यमंत्री सहारा योजना का ऑफलाइन आवेदन करें (Apply Offline)
हिमाचल प्रदेश, भारत के इस हस्पताल परंपरागत राज्य में एक नई योजना का आगाज किया गया है, जिसका नाम है “हिमाचल प्रदेश सहारा योजना”. इस योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन रखी गई है, जो प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं द्वारा अपने सहायकों के साथ मिलकर की जाएगी।
यह योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लोकप्रिय बनाई गई है और इसका मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देना। इस योजना के तहत, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रदेश में लाभार्थियों की पहचान करेंगे और उनकी मदद करेंगे।
प्रदेश सरकार आशा कार्यकर्ताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए ₹200 का पुरस्कार भी प्रदान करेंगी। यानी लाभार्थी को इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसी भी सरकारी दफ्तर नहीं जाने की आवश्यकता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सहारा योजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं , आशा कार्यकर्ताओं द्वारा अपने सहायकों के साथ मिलकर ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया की जाएगी
Sahara Yojana Status Check
आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज आपको Check Your Status के बटन दवाने पर आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगी, जिसमे आपको अपना आधार नंबर या Acknowledgement No भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करना है। और आपके सामने आपके फॉर्म की स्थिति दिख जाएगी |
Sahara Yojana Payment Status
आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज आपको Check Payment Status के बटन दवाने पर आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगी जिसमे आपको अपना आधार नंबर या सहारा रजिस्ट्रेशन नंबर भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करना है।
और आपके सामने आपके पेमेंट की स्थिति दिख जाएगी |
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हेल्पलाइन नंबर (Sahara Yojana Helpline Number)
- H.P. Swasthya Bima Yojna Society
- Call: 0177- 2629802
PMJAY/HIMCARE Toll Free Number: 18005993588 - PMJAY/HIMCARE Card Approvals: 9418593553 / 9459294662 / 8091733699 / 9418502322
Important Quick Links
योजना से जुड़े महत्त्वपूर्ण प्रश्न (FAQ’s)
Q. सहारा योजना के लिए कौन पात्र है ?
Ans. समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित रोगी जो पार्किंसंस रोग, घातक कैंसर, पक्षाघात, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफिलिया और थैलेसीमिया, या क्रोनिक रीनल फेल्योर या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हैं जो किसी व्यक्ति को स्थायी रूप से अक्षम कर देता है, इसके लिए पात्र हैं। यह योजना।
Q. सहारा योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता क्या है ?
Ans. पात्र लाभार्थियों को योजना के तहत 3000 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी ।
Q. क्या सहारा योजना के लिए आवेदन करने के लिए कोई शुल्क है ?
Ans. नहीं, इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं है।
Q. क्या वित्तीय सहायता राशि संयुक्त बैंक खाते में स्थानांतरित की जा सकती है?
Ans. नहीं, वित्तीय सहायता राशि केवल पात्र लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जा सकती है।
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हेल्पलाइन नंबर (Sahara Yojana Helpline Number)
H.P. Swasthya Bima Yojna Society
Call: 0177- 2629802
PMJAY/HIMCARE Toll Free Number: 18005993588
PMJAY/HIMCARE Card Approvals: 9418593553 / 9459294662 / 8091733699 / 9418502322