मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना बिहार (योजना क्या है, पात्रता, दस्तावेज, रजिस्ट्रेशन, लाभार्थी, आवेदन प्रक्रिया, अधिकारिक वेबसाइट), मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना बिहार form, बेटी के जन्म पर मिलने वाली सहायता bihar, बिहार बालिका सुरक्षा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, Mukhyamantri girl safety scheme.
देश में कन्या भ्रूण हत्या एक बड़ी समस्या बन गई है और इसके चलते देश में स्त्री पुरुष का अनुपात (लिंगानुपात) दिन प्रीतिदिन कम होता जा रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए देश में केंद्र व राज्य सरकारें अपने अपने स्तर से कई सारे जागरूकता कार्यक्रम चला रही है, और साथ ही कई सारी योजनाएं भी चला रही हैं, इसी कड़ी में बिहार सरकार ने भी अपने राज्य में कन्या की जन्मदर बढ़ाने एवं भ्रूण हत्या को कम करने के लिए एक योजना शुरू की है जिसे मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के नाम से जानते हैं ।
जिसमे सरकार कन्या के जन्म के समय 2000 रुपये यूको बैंक या एचडीऍफ़सी बैंक में निवेश कर देती है। और यह पैसा लड़की के 18 वर्ष की हो जाने पर उसे मेचुरिटी के रूप में उसके माता पिता को दे दी जाती है, और यदि कन्या की इसके पहले ही यदि मृत्यु हो जाती है तो उसके मेचुरिटी का पैसा महिला एवं बल बिकास निगम बिहार को बापस मिल जाता है।
आज हम आपको इस ब्लॉग पोस्ट में Mukyamantri Balika Suraksha Yojana के बारे में पूरी जानकारी जैसे कन्या सुरक्षा योजना क्या है, इसकी योग्यता क्या है, इसमें क्या लाभ है, आवश्यक दस्तावेज क्या है और आवेदन कैसे कर सकते है ?
तो इस पोस्ट को ध्यान से पूरा पढ़ें और यदि आप भी बिहार के नागरिक है और आपके यहाँ भी बेटी का जन्म हुआ है या होने वाला है और इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो इसका फॉर्म जरूर भरें और लाभ उठायें।
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना बिहार का उद्देश्य (Objective)
कन्या की जन्मदर बढ़ाने एवं भ्रूण हत्या को कम करने, जन्म पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना शुरू की है ।
- इस योजना के तहत बेटी के जन्म के समय उसके नाम से बैंक में Saving Account खोलकर 2000 रुपये निवेश किये जाएंगे । इसके बाद जब लड़की 18 साल की हो जाती है तब उन्हें यह एकमुश्त मेचुरिटी राशि दी जाती है । ताकि किसी भी परिवार पर बेटी के जन्म और शादी विवाह का बोझ न पड़े। इसके साथ साथ इससे लड़की शिक्षित एवं आत्मनिर्भर बनकर आगे आएगी, और समाज में एक अलग पहचान भी बना सकती है |
- जन्म पंजीकरण को प्रोत्साहित करना ।
- इससे लड़के लड़की के लिंगानुपात में भी सुधार होगा ।
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बिहार कन्या सुरक्षा योजना ओवरव्यू
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना बिहार |
किसने आरंभ की | बिहार सरकार ने |
लाभार्थी | बिहार के वीपीएल कार्ड धारक नागरिक |
उद्देश्य | कन्या भ्रूण हत्या पर लगाम लगाना एवं लिंगानुपात को बढ़ाना |
आधिकारिक वेबसाइट | https://wcdc.bihar.gov.in/MKSYDetails |
साल | 2023 |
राज्य | बिहार |
आवेदन का प्रकार | ऑफलाइन |
निवेश राशि | ₹2000 |
बिहार कन्या सुरक्षा Scheme के लाभ एवं विशेषताएं (Benefits)
- यह योजना बिहार राज्य की सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई है, इसलिए इसका लाभ केवल बिहार राज्य की लड़कियों को ही मिल सकता है ।
- सरकार कन्या के जन्म के समय 2000 रुपये यूको बैंक या एचडीएफ़सी बैंक में जमा कराती है ।
- यह राशि उसे उसकी 18 वर्ष की उम्र पूरी होने पर मिल सकती है ।
- इसके पहले यदि लड़की की मृत्यु हो जाती है तो जमा पैसा भी महिला बल विकास विभाग को चला जाएगा ।
- इस योजना का लाभ एक परिवार की 2 लड़कियों को ही दिया जा सकता है ।
- इसका लाभ लेने के लिए लड़की का जन्म 22 नवंबर 2007 को या उसके बाद होना चाहिए
- योजना का लाभ लेने के लिए परिवार का गरीबी रेखा के निचे का कार्ड/वीपीएल कार्ड होना आवश्यक है ।
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना बिहार की पात्रता (Yojana Eligibility)
- कन्या का परिवार बिहार का निवासी होना चाहिए
- कन्या का जन्म 22 नवंबर 2007 या उसके बाद का होना चाहिए
- कन्या के परिवार के पास वीपीएल कार्ड होना चाहिए
- बालिका का जन्म पंजीकरण होना अनिवार्य है
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बिहार कन्या सुरक्षा Scheme के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्न लिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है
- आधार कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र।
- राशन कार्ड।
- बी.पी.एल. प्रमाण पत्र।
- माता/पिता का पहचान पत्र।
- बिहार राज्य का निवास प्रमाण पत्र ।
- बैंक अकाउंट की डिटेल्स
- ईमेल आईडी
कन्या सुरक्षा योजना बिहार का आवेदन फॉर्म pdf
आवेदन फॉर्म की कॉपी आपको आँगनवाड़ी केंद्र से ही प्राप्त करनी होगी ।
मुख्यमंत्री बालिका सुरक्षा योजना का आवेदन करें (Yojana Online Registration)
बिहार कन्या सुरक्षा योजना बिहार Form: बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं,
- इसके लिए आपको अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर फॉर्म लेकर भरना है
- आवश्यक दस्तावेजों की फोटो कॉपी साथ में अटैच करना है
- अब जहाँ से ये फॉर्म लिया है वही पर जाकर इसे जमा करना होगा।
इस प्रकार आपकी आवेदन की प्रिक्रिया पूरी हो जाती है।
बिहार कन्या सुरक्षा योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर (Yojana Helpline Number)
महिला विकास निगम, बिहार हेल्पलाइन नंबर
- 0612-2506068
- 0612-2506078
महिला विकास निगम, बिहार हेल्पलाइन ईमेल :-
support.wdc@bihar.gov.in
महिला विकास निगम, बिहार पता :-
महिला विकास निगम, आर ब्लॉक,
दरोगा राय पथ, रोड नंबर – 2,
पटना, बिहार 800001।
Important Links
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कन्या सुरक्षा योजना बिहार के महत्त्वपूर्ण प्रश्न (FAQ’s)
कन्या सुरक्षा योजना किस राज्य द्वारा चलाई जा रही है ?
यह योजना बिहार राज्य द्वारा चलाई जा रही है ।
कन्या सुरक्षा योजना बिहार के माध्यम से लाभार्थियों को कितनी धनराशि दी जाएगी ?
इस योजना के माध्यम से सरकार पात्रता रखने वाली लड़की एवं उसके परिजनों को कुल 2000 रुपये की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप देगी।
कन्या सुरक्षा योजना का लाभ कोई भी लड़की ले सकती है क्या ?
इस योजना का लाभ गरीबी रेखा के नीचे यानि BPL परिवार से आने वाले लड़कीयों को ही दिया जाएगा।
“इस लेख को पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद”
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विशेष नोट:- दी गई सभी योजनाऐं अन्य पोर्टल से एकत्रित करके आपके समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। इसके बारे में सभी लोगों को पता होना चाहिए. दी गई ब्लॉग पोस्ट में लिखी किसी भी जानकारी के लिए namoyojana.com जिम्मेदार नहीं है। कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना चाहिए । यहां हम कभी भी ऐसा कोई लेख post नहीं करते जिससे किसी को कोई हानि हो |
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