Pradhan Mantri shram yogi mandhan yojana 2024: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना केंद्र सरकार की योजना है, जो असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों Unorganized Workers को वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लागु की गई है। जिसके तहत लाभार्थी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रतिमाह 3000/- रुपये की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं |
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana 2024 Overview
योजना का नाम | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना |
किसने शुरू की | वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल |
कब शुरू की गई | 15 फरवरी |
लाभार्थी | असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक |
लाभार्थियों की संख्या | लगभग 10 करोड़ |
योगदान | मासिक रूप से 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक |
पेंशन राशि | मासिक 3000 रुपये |
श्रेणी | केंद्र सरकार योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | https://maandhan.in |
पीएम श्रम योगी मानधन योजना 2024 क्या है ?
यह एक स्वैच्छा से कंट्रीब्यूशन करने और पेंशन पाने वाली योजना है, जिसके तहत लाभार्थी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रतिमाह 3000/- रुपये की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, और यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवनसाथी 50% पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा। पारिवारिक पेंशन के रूप में पेंशन केवल पति/पत्नी तक ही लागू होती है।
इसमें लाभार्थी को एक निश्चित राशि उसकी उम्र के अनुसार निर्धारित की गई है, को एक पेंशन अकाउंट में जमा करवाना रहता है और यह जमा किया गया अमाउंट 60 साल के बाद आपको पेंशन के रूप में मिलने लगता है | इसमें लाभ लेने के लिए आवेदन करता को 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक 55 रुपये से 200 रुपये प्रतिमाह के बीच मासिक योगदान करना होगा।
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पीएम श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों UW को वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है । जवकि व्यक्ति किसी कार्य को करने में और अपनी जीविका चलने में असमर्थ हो जाता है और दूसरों पर आश्रित रहता है इस स्थिति में उसे एक आर्थिक सहायता के तौर पर मासिक पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को लागु किया गया है |
Pradhan Mantri shram yogi mandhan yojana की पात्रता या योग्यता क्या है ?
पीएम श्रम योगी मानधन योजना की पात्रता या योग्यता निम्न प्रकार है
- आवेदक भारत का नागरिक हो
- उसकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच हो
- असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों UW को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है
- लाभ प्राप्त करने की शुरुआती उम्र 60 वर्ष रहेगी |
- आवेदक की आय 15000 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए |
पीएम श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन से हैं ?
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- बैंक खाता नंबर IFSC कोड के साथ
- पत्र व्यवहार का पता
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- e-shram रजिस्ट्रेशन नंबर एवं कार्ड
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PM Shram Yogi Mandhan Yojana Premium Chart (Amount for Contribution Per Month)
Entry Age (A) | Superannuation Age (B) | Member’s Monthly Contribution (Rs)(C) | Central Govt’s Monthly Contribution (Rs) (D) | Total Monthly contribution (Rs) (Total= C+D) |
18 | 60 | 55 | 55 | 110 |
19 | 60 | 58 | 58 | 116 |
20 | 60 | 61 | 61 | 122 |
21 | 60 | 64 | 64 | 128 |
22 | 60 | 68 | 68 | 136 |
23 | 60 | 72 | 72 | 144 |
24 | 60 | 76 | 76 | 152 |
25 | 60 | 80 | 80 | 160 |
26 | 60 | 85 | 85 | 170 |
27 | 60 | 90 | 90 | 180 |
28 | 60 | 95 | 95 | 190 |
29 | 60 | 100 | 100 | 200 |
30 | 60 | 105 | 105 | 210 |
31 | 60 | 110 | 110 | 220 |
32 | 60 | 120 | 120 | 240 |
33 | 60 | 130 | 130 | 260 |
34 | 60 | 140 | 140 | 280 |
35 | 60 | 150 | 150 | 300 |
36 | 60 | 160 | 160 | 320 |
37 | 60 | 170 | 170 | 340 |
38 | 60 | 180 | 180 | 360 |
39 | 60 | 190 | 190 | 380 |
40 | 60 | 200 | 200 | 400 |
पीएम श्रम योगी मानधन योजना में मिलने वाले लाभ एवं विशेषताएं
- योजना की मेच्योरिटी होने पर, एक व्यक्ति 3000/- रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा।
- पेंशन राशि पेंशन धारकों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगी।
- यह योजना असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए एक अँधेरे में दिए के सामान हो सकती है, जिससे व्यक्ति वृधावश्था में भी किसी पर निर्भर न रहकर अपना जीवन यापन कर सकेगा |
- असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को लाभ जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 50 प्रतिशत का योगदान देते हैं।
- पत्नी की मृत्यु के बाद पति को या पति की मृत्यु के बाद पत्नी को 50% पेंशन दी जाने का प्रावधान है |
- योजना में जितना पैसा आप जमा करते है उतना ही पैसा आपके कहते में सरकार भी कराती है |
- शुरूआती लाभ के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष पूर्ण कर लेना आवश्यक है
- एक बार जब आवेदक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो वह पेंशन का दावा कर सकता है।
- हर महीने एक निश्चित पेंशन राशि संबंधित व्यक्ति के पेंशन खाते में जमा हो जाती है।
किसको मिलेगा योजना का लाभ
देश में ऐसे लगभग 42 करोड़ असंगठित श्रमिक जो असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक UW ज्यादातर घर से कार्य करने वाले श्रमिक जैसे
- सड़क पर सामान बेचने वाले विक्रेता
- मध्याह्न भोजन श्रमिक
- हेड लोडर
- ईंट भट्ठा श्रमिक
- मोची
- कूड़ा बीनने वाले
- घरेलू कामगार
- धोबी
- रिक्शा चालक
- भूमिहीन मजदूर के रूप में श्रम कार्यों में लगे हुए श्रमिक
- कृषि श्रमिक
- निर्माण श्रमिक
- बीड़ी श्रमिक
- हथकरघा श्रमिक
- चमड़ा श्रमिक
- दृश्य – श्रव्य श्रमिक
या इसी तरह के अन्य व्यवसायों में श्रमिक हैं, को योजना का लाभ मिलेगा ।
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किसको नहीं मिल सकता योजना का लाभ
- संगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को
- कर्मचारी भविष्य निधि में रजिस्टर्ड सदस्य
- नेशनल पेंशन स्कीम में रजिस्टर्ड श्रमिक
- ESIC में रजिस्टर्ड श्रमिक
- आयकर का भुगतान करने वाले वर्ग के लोग
- जिनकी मासिक आय १५००० से अधिक है, आदि को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा
पीएम श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन कैसे करे की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया
यदि आप Pradhan Mantri shram yogi mandhan yojana में लाभार्थी बनना चाहते है, उसे पहले अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, आदि लेकर जनसेवा केंद्र CSC Center में जाना होगा।
उसके बाद, आपको अपने सभी दस्तावेजों को सीएससी ऑपरेटर के पास देना है, सीएससी एजेंट फिर आपका फॉर्म भरेंगे और आवेदन पत्र का प्रिंटआउट निकालकर आपको देंगे।
इसके बाद, आपको आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट लेकर आगे के लिए सुरक्षित रखना चाहिए।
इस तरह से आपका PMSYM Scheme में आवेदन पूरा हो जाएगा।
सेल्फ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
- पहले आपको श्रम योगी मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आपको होम पेज दिखाई देगा। वहां आपको Services (सेवाएं) टेब के अंदर New Enrollment (न्यू एनरोलमेंट) वाले लिंक पर क्लिक करना होगा।
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के इस पृष्ठ पर, आपको “सेल्फ एनरोलमेंट” का ऑप्शन दिखेगा जिस पर क्लिक करना होगा।
- इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद, आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। फिर सेंड OTP बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब एक OTP प्राप्त होगा जिसे डालकर आपको आगे बढ़ना होगा, और आपके सामने वेबसाइट का डेशबोर्ड ओपन हो जाता है |
- अब सर्विस ऑप्शन के अंदर एनरोलमेंट बटन परक्लिक करना होगा और आवेदन फॉर्म भरना होगा, जेपीआईजी फॉर्म में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होगा। फिर समीक्षा के बाद, आवेदन पत्र जमा करना होगा।
- इसके बाद, प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रखें। जो भविष्य में आपको काम आने वाला है
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CSC VLE द्वारा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
- सबसे पहले, आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद, आपके सामने होम पेज आ जाएगा। वहां, आपको “Login with digital seva connect” CSC VLE लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अगला कदम है सीएससी वीएलई के लिंक पर क्लिक करना एक नया पृष्ठ खुलेगा, जहां आपको अपना CSC VLE ID और पासवर्ड दर्ज करना होगा। इसके बाद, कॅप्चा भरकर प्रोसीड बटन पर क्लिक करें, आप अपने डेशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे |
- अब, आपको “स्कीम्स” विकल्प में जाकर “प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना” का चयन करना होगा।
- इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद, आपके सामने एक स्क्रीन आएगी जिसमे eshram रजिस्ट्रेशन है या नहीं पूछा जाएगा आपकी वर्तमान स्थिति के अनुसार विकल्प का चयन करें और आगे बढ़ें |
- अब प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का आवेदन फॉर्म खुलेगा।
- आपको इस फॉर्म में आपका नाम, ईमेल आईडी, पता, राज्य, और जिला जैसी सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी। उसके बाद, सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करें और “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
इस प्रकार आप CSC VLE के माध्यम से भी अपना फॉर्म भरवा सकते है, आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
श्रम योगी मानधन योजना से निकासी पर दिए जाने वाले लाभों का विवरण
- निकासी के दौरान 10 वर्ष से कम समय में: यदि कोई लाभार्थी योजना की शुरुआत के 10 वर्ष के भीतर निकासी करता है, तो उसे उसके द्वारा दिए गए ब्याज के साथ केवल उसकी बचत बैंक दर पर योगदान का हिस्सा वापस किया जाएगा।
- 10 वर्षों की अवधि पूरी करने के बाद: यदि कोई व्यक्ति योजना की 10 वर्षों की अवधि पूरी करने के बाद, लेकिन 60 वर्ष से पहले निकासी करता है, तो उसे उसकी संचित ब्याज के साथ योगदान का हिस्सा वापस किया जाएगा।
- मृत्यु के पश्चात: अगर कोई लाभार्थी ने नियमित रूप से योगदान किया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके पति या पत्नी को नियमित योगदान का भुगतान करके योजना को जारी रखने का अधिकार होता है।
- ग्राहक और संबंधित व्यक्तियों की मृत्यु के पश्चात: ग्राहक और उसके पति और पत्नी की मृत्यु के बाद, उनका जमा किया हुआ कोष वापस लौटाया जाएगा।
Helpline Numbers
Joint Secretary and Director General (Labour Welfare) Ministry of Labour and Employment Government of India
- Helpline: 1800 267 6888
- EMail: vyapari@gov.in | shramyogi@nic.in
Important Links
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PM Shram Yogi Mandhan Yojana FAQ’s
Q. श्रम योगी मानधन योजना का मासिक भुगतान कितना है ?
Ans. इसमें लाभ लेने के लिए आवेदन करता को 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक 55 रुपये से 200 रुपये प्रतिमाह के बीच मासिक योगदान करना होगा।
Q. 3000 मासिक पेंशन योजना क्या है ?
Ans. श्रम योगी मानधन योजना में लाभार्थी को 60 साल की उम्र होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन का लाभ दिया जाता है इसकी पूरी जानकारी ऊपर लेख में दी गई है |
Q. श्रम योगी मानधन योजना से क्या लाभ है ?
Ans. योजना की मेच्योरिटी होने पर, एक व्यक्ति 3000/- रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा। व्यक्ति वृधावश्था में भी किसी पर निर्भर न रहकर अपना जीवन यापन कर सकेगा | पत्नी की मृत्यु के बाद पति को या पति की मृत्यु के बाद पत्नी को 50% पेंशन दी जाने का प्रावधान है | योजना में जितना पैसा आप जमा करते है उतना ही पैसा आपके कहते में सरकार भी कराती है | एक बार जब आवेदक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो वह पेंशन का दावा कर सकता है। हर महीने एक निश्चित पेंशन राशि संबंधित व्यक्ति के पेंशन खाते में जमा हो जाती है।