राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (योजना क्या है, पात्रता, दस्तावेज, रजिस्ट्रेशन, लाभार्थी, आवेदन प्रक्रिया, अधिकारिक वेबसाइट), Rashtriya parivarik labh yojana up, rashtriya parivarik labh yojana kya hai, rashtriya parivarik labh yojana form pdf, National Family Benefit Scheme
Rashtriya Parivarik Labh Yojana Up क्या है ?
National Family Benefit Scheme: MoRD द्वारा संचालित ‘राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम’ (NSAP) के तहत गरीब परिवारों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिनमे ऐसे परिवार को जिसमे कमाने वाला मुखिया की अचानक मृत्यु हो जाती है तब इस परिवार को यू. पी. सरकार आर्थिक सहायता के रूप में 30000/- रुपये एक मुश्त देती है जिसे राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना कहते है । इस योजना में मुख्य कमाने वाले की मृत्यु के मामले में शोक संतप्त परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, भले ही मृत्यु का कारण कुछ भी हो । पारिवारिक लाभ का भुगतान मृत गरीब के परिवार के ऐसे जीवित सदस्य को किया जाएगा, जो स्थानीय जांच के बाद परिवार का मुखिया पाया जाएगा । ऐसे कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम आयु में होनी चाहिए ।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana up ओवरव्यू
योजना का नाम | Rashtriya parivarik labh yojana |
किसने आरंभ की | उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने |
विभाग | समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | मृत गरीब के परिवार के जीवित सदस्य जो की वर्तमान में मुखिया का पद लेगा |
उद्देश्य | गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के “मुखिया” (कमाऊ व्यक्ति महिला या पुरूष) के जिसकी आयु 18 से अधिक एवं 60 से कम आयु वाले की मृत्यु हो जाने की दशा में उस पर आश्रित को धनराशि 30,000/- (तीस हजार रुपये मात्र) की एकमुश्त आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है। |
आधिकारिक वेबसाइट | https://nfbs.upsdc.gov.in/ |
साल | 2023 |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन |
लाभ की राशि | ₹30000/- |
योजना का मुख्य उद्देश्य (Rashtriya Parivarik Labh Yojana Objective)
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के “मुखिया” (कमाऊ व्यक्ति महिला या पुरूष) के जिसकी आयु 18 से अधिक एवं 60 से कम आयु वाले की मृत्यु हो जाने की दशा में उस पर आश्रित को धनराशि 30,000/- (तीस हजार रुपये मात्र) की एकमुश्त आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है। पहले यह सहायता राशि ₹20000/- रुपये की दी जाती थी, जिसे 2023 में बढाकर ₹30000/- रुपये कर दी गई है।
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National Family Benefit Scheme Eligibility :
- आवेदक उत्तर प्रदेश का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन कर रहा हो। जिसमे निर्धारित आय सीमा शहरों में 56460/- रुपये प्रतिवर्ष एवं ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय 46080/- रुपये होनी चाहिए।
- आवेदक के परिवार का मुख्य कमाने वाले की मृत्यु हो गई हो।
- मृतक कमाने वाले की उम्र 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- आवेदन करता का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक हो और आधार सीडेड हो।
- आवेदन मुखिया की मृत्यु के एक साल के अंदर करना अनवार्य है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना Documents Required for Apply
मृतक मुखिया के दस्तावेज़
- मृत्यु प्रमाण पत्र।
- पहचान प्रमाण पत्र ।
- Address Proof पते का प्रमाणीकरण।
- बीपीएल कार्ड एवं परिवार का राशन कार्ड।
- परिवार आईडी एवं सदस्य आईडी।
सहायता दिए जाने वाले परिवार के वर्तमान मुखिया के दस्तावेज़
- पहचान का प्रमाण।
- पते का प्रमाण।
- आयु प्रमाणपत्र ।
- परिवार आईडी एवं सदस्य आईडी।
- आधार से लिंक बैंक खाते या डाकघर खाते का विवरण।
- पासपोर्ट साइज का फोटो
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पारिवारिक लाभ योजना के दिशा निर्देश
आपके आधार से डिटेल्स मैच करना चाहिए नहीं तो फॉर्म प्रोसेस नहीं हो पाएगी।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया (स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेस)
सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
जहाँ से आपको नया आवेदन का लिंक होगा उस पर क्लिक करके निचे दी गई स्क्रीन में मांगी गई सारी जानकारी भरनी होगी।
यह सारी जानकारी भरने के बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड Send OTP के बटन पर क्लिक करें।
आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा जिसे Fill करें और आगे बढ़ें। आपके मोबाइल पर एक एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा |
जो की आपको SMS में प्राप्त होगा, इस नंबर को आप सेव करके रखें और प्रिंटआउट भी निकलकर रखें |
इस रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको लॉगिन करने और अपना आवेदन फॉर्म भरने में उपयोग होगा।
अब इस नंबर को और अपने मोबाइल नंबर को डालकर आपको पंजीकृत आवेदक लॉगिन स्क्रीन पर लॉगिन करना है और अब आपके सामने आपका आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसे पूरा भरकर और आवश्यक दस्तावेजों को साथ में अपलोड करके फॉर्म सबमिट कर देना होगा।
Note: फॉर्म सबमिट करने के पहले एक बार पूरा फॉर्म फिर से चेक कर लें क्योंकि सबमिट करने के बाद इसमें कोई संसोधन नहीं कर सकते है इसलिए जो भी बदलाव आपको करना हो फॉर्म सबमिट के पहले ही आपको चेंज कर देना होगा फिर अपने फॉर्म को सबमिट कर देना होगा
इस योजना में अपने आवेदन की स्थिति कैसे देखें
सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा जहाँ से आपको आवेदन की स्थिति पता करने की लिंक होगा उस पर क्लिक करके आपको मिला हुआ आवेदन पंजीकरण संख्या और मोबाइल नंबर भरकर कैप्चा भरकरOTP भेजें के बटन पर क्लिक करना होगा ।
आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसे दी गई बॉक्स में भरकर आगे बढे के बटन को दवना है तो आपके सामने आपके आवेदन की पूरी स्थिति दिखा देगा।
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जिलेवार लाभार्थी सूचि चेक करें
सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा जहाँ से आपको रिपोर्ट + ऑप्शन में जनपद वार लाभार्थी सूचि की सुविधा दी गई है जहाँ से आप यह जानकारी निकल सकते है
Helpline Numbers
कोई समस्या या मदद के लिए संपर्क करें
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
समाज कल्याण विभाग, उत्तरप्रदेश
Address :
समाज कल्याण विभाग
प्राग नारायण रोड , बटलर कॉलोनी लखनऊ – 226 001 (UP)
Email : director[dot]swd[at]dirsamajkalyan[dot]in
Call : 0522-2209259
Important Links
Official Website | Visit Now |
Home | Go Home |
Latest Updated as on 06/08/2023 | Notification Download |
शासन आदेश | Download Now |
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना FAQ’s
Q. पारिवारिक लाभ योजना में कितना पैसा मिलता है?
Ans. आश्रित को धनराशि 30,000/- (तीस हजार रुपये मात्र) की एकमुश्त आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है। पहले यह सहायता राशि ₹20000/- रुपये की दी जाती थी, जिसे 2023 में बढाकर ₹30000/- रुपये कर दी गई है।
Q. पारिवारिक लाभ योजना का पैसा कब तक आएगा ?
Ans. सरकारी के आदेशानुसार ऑनलाइन आवेदन करने से 45 दिनों के अंदर ही लाभार्थी के बैंक खाते में सहायता राशि भेज दी जाती है। अगर समय सीमा 45 दिन पुरे हो चुके है और आपका सहायता अमाउंट किसी भी कारण से प्राप्त नहीं हुआ है, तो शीघ्र ही अपने जिला कल्याण अधिकारी से आवश्यक डाक्यूमेंट्स के साथ संपर्क करें ।
Q. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है ?
Ans. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के “मुखिया” (कमाऊ व्यक्ति महिला या पुरूष) के जिसकी आयु 18 से अधिक एवं 60 से कम आयु वाले की मृत्यु हो जाने की दशा में उस पर आश्रित परिवार के दूसरे सदस्य इसके लिए आवेदन कर सकते है |
Q. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना क्या है?
Ans. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के “मुखिया” (कमाऊ व्यक्ति महिला या पुरूष) के जिसकी आयु 18 से अधिक एवं 60 से कम आयु वाले की मृत्यु हो जाने की दशा में उस पर आश्रित को धनराशि 30,000/- (तीस हजार रुपये मात्र) की एकमुश्त आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है। पहले यह सहायता राशि ₹20000/- रुपये की दी जाती थी, जिसे 2023 में बढाकर ₹30000/- रुपये कर दी गई है।
Q. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत कब हुई थी ?
Ans. NFBS (National Family Benefit Scheme) यूपी के गरीबों के लिए शुरू की गयी है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अक्टूबर 2020 में की गयी थी।