UP Viklang Pension Yojana Online Apply: नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई । सरकार द्वारा सभी दिव्यांगजनों के लिए उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए इस योजना की शुरुआत सभी दिव्यांगजनों के लिए की गई है। विकलांग पेंशन योजना के तहत सभी दिव्यांग जनों के लिए प्रतिमाह ₹1000 की राशि दी जाती है जो कि यह राशि हर तीसरे महीने ₹3000 की राशि इनकी खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाती है। अतः विकलांग पेंशन योजना के तहत ₹12000 प्रति वर्ष दिया जाता है।
अगर आपने अभी तक उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन नहीं किया है, तो आप अब घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। आवेदन करने के बाद आपको प्रतिमाह ₹1000 की राशि जो की 3 महीने में ₹3000 की राशि आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जायगी। उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आपको इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ना होगा। इस आर्टिकल में हमने विकलांग पेंशन / कुष्ठा पेंशन योजना मैं आवेदन करने की प्रक्रिया विस्तार रूप से बताया है।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना (UP Viklang Pension Yojana Online Apply)
इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2016 में किया गया था। विकलांग पेंशन योजना के तहत सभी दिव्यांगजनों को पेंशन दिया जाता है। उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत सभी दिव्यांगजनों को प्रतिमाह ₹300 दिया जाता था। जिसको बढ़कर अब ₹1000 प्रतिमाह कर दिया गया है। जिसे सभी दिव्यांगजनों के खाते इस योजना का पैसा डीवीटी माध्यम से ट्रांसफर की जाती है।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी दिव्यांगजन इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको इसके ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। जिसे हमने इस आर्टिकल के माध्यम से आपको आवेदन करने का सारा प्रोसेस बताया है।
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यूपी विकलांग पेंशन/कुष्ठा पेंशन योजना के लिए पात्रता एवं योग्यता
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए कुछ पत्रताएं निर्धारित की गई है। अगर आप इस योजना के लिए पात्र हैं तो आप इस योजना में आवेदन करके इसका लाभ उठा पाएंगे।
पात्रता | दिव्यांग पेंशन | कुष्ठा पेंशन |
आयु: | न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 150 वर्ष | न्यूनतम 1 वर्ष, अधिकतम 150 वर्ष |
आय | ग्रामीण क्षेत्र Rs 46080 और शहरी क्षेत्र Rs 56460 | ग्रामीण क्षेत्र Rs 46080 और शहरी क्षेत्र Rs 56460 |
दिव्यांगता / कुष्ठा प्रतिशत | न्यूनतम 40% , अधिकतम 100% | न्यूनतम 1% , अधिकतम 100% |
पेंशन | यदि आवेदक अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित है तो पात्र नहीं है | यदि आवेदक अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित है तो पात्र नहीं है |
मासिक पेंशन की धनराशि | Rs 1000 | Rs 3000 |
नौकरी | आप कोई सरकारी नौकरी नहीं रहे हैं, तो इस योजना में आवेदन कर सकते हैं | | आप कोई सरकारी नौकरी नहीं रहे हैं, तो इस योजना में आवेदन कर सकते हैं | |
निवासी | आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए | आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए |
विकलांग पेंशन योजना में आवेदन/अपलोड करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आपको कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी जिसकी पूर्ति करने के बाद आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज जो निम्म में प्रकार है-
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- विकलांग प्रमाण पत्र/कुष्ठ प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- पासपोर्ट साईज फोटो
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता पासबुक
- ग्रामीण क्षेत्र की दशा में ग्राम सभा का प्रस्ताव व शहरी क्षेत्र की दशा में बैंक पासबुक की छायाप्रति
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विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश में आवेदन कैसे करें (UP Viklang Pension Yojana Online Apply)
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आपको नीचे बताई हुई स्टेप्स को फॉलो करना होगा। इसके माध्यम से आप इस योजना में आवेदन करके इसका लाभ उठा पाएंगे।
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इस योजना के ऑफिसियल वेबसाइट के होम पेज पर जाना होगा।
- होम पेज पर आने के बाद आपको दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने आवेदन फार्म खुलकर आ जाएगा। इस फार्म में पूछी गई सारी जानकारी को भरकर और मांगी हुई दस्तावेज को अपलोड करके सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार से आप अपना विकलांग पेंशन योजना में आवेदन कर सकते हैं।
विकलांग पेंशन लिस्ट यूपी कैसे देखें ? (लाभार्थियों को सूची) UP viklang pension list 2024
UP राज्य के इच्छुक लाभार्थी पेंशन सूची में अपना नाम देखना चाहते हैं, तो उन्हें नीचे दिए गए तरीके का पालन करना चाहिए।
- सबसे पहले, आपको योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पहुंचने पर, आपके सामने होम पेज खुलेगा।
- इस होम पेज पर, आपको दिव्यांग पेंशन का ऑप्शन दिखेगा, जिस पर क्लिक करना होगा।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद, आपके सामने अगला पृष्ठ खुलेगा। इस पृष्ठ पर, आपको नीचे पेंशनर सूची का सेक्शन दिखेगा, जहां आप जिस वर्ष की पेंशनर सूची देखना चाहते हैं, उस पर क्लिक कर सकते हैं।
- इसके बाद, आपके सामने उस वर्ष की पेंशनर सूची दिखेगी।
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